GST Number लेने कि योग्यता (Limit) क्या है?


GST Number लेने कि योग्यता (Limit) क्या है?
GST के नियमानुसार GST का Number लेने के लिए अपने Turnover से पहले आपको अपने राज्य को देखना होगा कि आप किस राज्य में रह रहे हो अर्थात अपना व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं |
पुरे राज्यों को दो भागों में बांटा गया है –
1. Normal Category- अगर किसी व्यापारी का Turnover फिछले वित्तीय वर्ष में 40 लाख से अधिक है तो ऐसे व्यापारी को GST Number लेना अनिवार्य हो जाता है (1 April 2019 से लागू), इसके अंतर्गत कई सारे राज्ये आते हैं | जैसे-Chhattisgarh, Jharkhand, Delhi, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujrat, Haryana, Goa, Punjab, Uttar Pradesh, J&K, Assam, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal.
2. Special Category- अगर किसी व्यापारी का Turnover फिछले वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक है तो ऐसे व्यापारी को GST Number लेना अनिवार्य हो जाता है (1 April 2019 से लागू), इसके अंतर्गत कई सारे राज्ये आते हैं | जैसे :- Puducherry, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Manipur, Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Uttarakhand
यह तो बात हो गई Turnover Limit की, परन्तु Practical way में Turnover Limit की कोई अहमियत नहीं है वह इसलिए कि अगर आप व्यापरी हैं तो बिना GST Number के आप दुसरे राज्य से माल नहीं खरीद पाते हैं क्योंके Transporter बिना GST Number वाले को माल की Delivery नहीं करते हैं | इसलिए याद रखें व्यापार करना है तो GST Number लेना है |
Turnover क्या है?
Turnover  का मतलब व्यापार में होने वाले विक्रय से होता है | व्यापार में होने वाले सभी तरह का Sale व्यापार का Aggregate Turnover कहलाता है |

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