Composition Scheme under GST
हलाकि यह scheme छोटे व्यापारियों अथवा एकाकी व्यापार (Proprietorship) के लिए है, इसे दो भागो मैं विभाजित किया गया है |
(i) Composition Scheme for Trading Company – जो व्यापारी माल का व्यापार करता है उसे Trading Company के श्रेणी में रखा जाता है | अब यह व्यापारी अगर ये Scheme लेना चाहता है तो इस व्यापारी में दो चीज़ का होना बहुत जरूरी है –
(a) व्यापारी का Turnover पिछले Financial Year में 1.50 करोड़ से जियादा नहीं होना चाहिए, और अगर नया व्यापारी है तो भी इसका Turnover 1.50 करोड़ से जियादा नहीं होना चाहिए |
(b) यह व्यापारी अपने राज्य से दुसरे राज्ये में माल को Supply नहीं कर सकता यानी व्यापारी दुसरे राज्य से माल तो खरीद सकता है लेकिन Inter State Supply नहीं कर सकता |
अगर यह दो बातें व्यापारी में पायी जाती है तो वह यह scheme ले सकता है |
(ii) Composition Scheme for Service Provider Company – जो कंपनी सेवा देने का काम करती है Service Provider Company कहलाती है | यदि इस तरह कि कंपनी का Turnover पिछले Financial Year में 50 लाख से जियादा नहीं है तो वह यह scheme ले सकता है |
Composition Scheme लेने के बाद कंपनी के ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं जो कि इस प्रकार है-
(a) No ITC Available :- इस तरह के व्यापारी को Input Tax Credit (ITC) का लाभ नहीं मिलता है, यानी जब यह व्यापारी माल या सेवा के क्रय के against में जो GST pay करेगा, इसका input इसे प्राप्त नहीं होगा | अब यह input क्या होता है इसके बाद के Article में बताऊंगा | इसलिए हर तरह के updates के लिए हमारे Blog को subscribe करना न भूलें |
(b) No GST Charge – इस तरह का व्यापारी माल या सेवा का विक्रय करते समय ग्राहक से GST वसूल नहीं कर सकता |
(c) ऐसे व्यापारी के पक्के बिल पर Composition Scheme लिखा होना चाहिए, ताकि दुसरे Dealer को पता चल सके |
Composition Scheme में न तो input है और न ही output, लेकिन फिर भी व्यापारी को अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा-
(d) व्यापारी को प्रत्येक तिमाही (Quarterly) में अपने कुल विक्रय का इस प्रकार से GST का भुगतान करना होगा |
For Trading Company – अपने तिमाही (Quarterly) के कुल विक्रय का 1% (SGST@.50%, CGST@.50%)
For Service Provider Company - अपने तिमाही (Quarterly) के कुल विक्रय का 6% (SGST@3%, CGST@3%)
For Restaurant - अपने तिमाही (Quarterly) के कुल विक्रय का 5% (SGST@2.50%, CGST@2.50%)
इस तरह एक वर्ष में पुरे चार Quarter होते हैं |
(e) व्यापारी को प्रत्येक Quarter में CMP-08 GST Return और वर्ष में एक बार GSTR9A File करना पड़ेगा |
(f) इस scheme के अंतर्गत प्रत्येक बिल का हिसाब Government को नहीं देना होता है |
तो अगर कोई व्यापारी इन नियमों एवं शर्तों को पूरा करता है तो वह Composition Scheme ले सकता है |
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